सेवानिवृत्ति और पेंशन - अधिकारी

अध्याय III
पेंशन के लाभ

0301. परिचय

पांचवे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, सरकार ने रैंक की मानक पेंशन को समाप्त कर दिया है । सेवानिवृत्ति पर सामान्य पेंशन पूर्ण रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है, यानी अर्हकारी सेवा और औसत मासिक परिलब्धियां ।

0302. लाभ के प्रकार

यदि आवश्यक न्यूनतम अर्हकारी सेवा को पूर्ण कर लिया गया हो तो अधिकारी निम्नलिखित के पात्र हैं

  • निवृत्त पेंशन
  • सेवानिवृत्ति उपदान

0303. न्यूनतम अर्हकारी सेवा

यदि अधिकारियों ने पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा को पूरा नहीं किया हो, तब वे निम्नलिखित के हकदार हैं

  • निवृत्त उपदान
  • सेवानिवृत्ति उपदान

0304. अर्हकारी सेवा

इसका अर्थ होगा कि पूर्ण की गई वास्तविक अर्हकारी सेवा के साथ-साथ अंतिम ग्रहण रैंक (जैसा कि नीचे दिया गया है) के लिए उपयुक्त वेटेज (वर्षों में) । निवृत्त पेंशन के का पात्र होने के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा (बिना वेटेज के) 20 वर्ष है (देरी से प्रवेश करने वालों के लिए 15 वर्ष) । पेंशन लाभ के लिए सम्मिलित वेटेज सहित अधिकतम अर्हकारी सेवा 33 वर्ष है ।

0305. अन्य सेवा की गिनती

केंद्र सरकार के अंतर्गत पूरी की गई पूर्ण पूर्व-कमीशन प्राप्त सेवा को, फिर चाहे नागरिक विभाग में या सशस्त्र बलों में, पेंशन लाभ के लिए अर्हकारी सेवा की गणना करते समय और निवृत्त पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा का निर्धारण करते हुए ध्यान में रखा जाएगा ।

0306. अर्हकारी सेवा के लिए वर्ष के अंश का परिकलन

अर्हकारी सेवा की लंबाई की गणना करने के लिए, वर्ष की 3 माह से 6 माह से कम की अवधि को पूर्ण किया गया आधा वर्ष माना जाएगा और अर्हकारी सेवा के रूप में गिनती की जाएगी ।

0307. वेटेज

निवृत्त पेंशन की गणना के लिए वेटेज का उद्देश्य जितना संभव हो 50% गणनायोग्य परिलब्धियों के निकट निवृत्त पेंशन को पात्रता लाभ देना होता है जो 33 वर्ष की सेवा के बाद अधिकतम स्वीकार्य है । अनुमत वेटेज इस प्रकार से है

Weightage
रैंक वेटेज
उप लेफ्टिनेंट/लेफ्टिनेंट 9 वर्ष
लेफ्टिनेंट कमांडर 8 वर्ष
कमांडर 7 वर्ष
कैप्टन (टीएस) 7 वर्ष
कैप्टन (3 वर्ष 10 माह की अवधि से कम की सेवा) 7 वर्ष
कैप्टन (3 वर्ष 10 माह के बराबर और उससे अधिक की अवधि की सेवा) 5 वर्ष
एडमिरल/वाइस एडमिरल/रियर एडमिरल 3 वर्ष

0308. गणनायोग्य परिलब्धियां

निवृत्त पेंशन की गणना के उद्देश्य के लिए गणनायोग्य परिलब्धियां शब्द का अर्थ होता है औसत वेतन । महंगाई वेतन, गैर-अभ्यास भत्ता और रैंक वेतन और स्थिरता वेतन, यदि कोई, जिसे सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पहले 10 महीनों के दौरान निकाला गया हो ।

0309. निवृत्त पेंशन की मात्रा

  • निवृत्त पेंशन की गणना 50% औसत परिलब्धियों पर की जाती है । इस प्रकार से निर्धारित राशि 33 वर्ष की गणनायोग्य अर्हकारी सेवा के लिए निवृत्त पेंशन होती है । गणनायोग्य अर्हकारी सेवा की कम अवधि के लिए, इस राशि को अनुपात में कम कर दिया जाता है । 01 जनवरी 1996 से प्रभावी होते हुए न्यूनतम पेंशन प्रति माह 1,275/- से कम नहीं होगी ।
  • इसके आगे 01 अप्रैल 2004 से प्रभावी होते हुए, 50% महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में बदलने के बाद उसे सेवानिवृत्ति लाभ के लिए गिने जाने के बाद से, पेंशन/पारिवारिक पेंशन की गणना 50% वेतन और साथ ही 30% महंगाई वेतन पर की जाएगी जो सरकार में न्यूनतम 1,913/- रूपए और अधिकतम 50% वेतन और साथ ही 30% महंगाई वेतन के अधीन होगी । 01 जनवरी 96 से प्रभावी होते हुए अधिकतम वेतन 30,000/- रूपए है । अभी, अधिकतम पेंशन 22,500/- रूपए है (यानी बेसिक पेंशन 15,000/- + महंगाई वेतन रूपए 7,500/- = कुल पेंशन 22,500/- रूपए) ।

0310. निवृत्त पेंशन का संरक्षण

कमांडर, कोमोडोर (3 वर्ष 10 माह या उससे अधिक की सेवा कर चुका कैप्टन) और रियर एडमिरल की रैंक में निवृत्त पेंशन किसी भी मामले में लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन (3 वर्ष 10 माह की से कम की सेवा) या कोमोडोर के रूप में अधिकारी को ग्राह्य पेंशन से कम नहीं होगी, जैसा भी मामला हो, यदि उस अधिकारी की पदोन्नति ऊंची रैंक पर नहीं की गई हो ।

0311. सेवानिवृत्ति/निवृत्ति उपदान

कृपया उपदान के ऊपर अध्याय IV में विवरण देखें ।

0312. पेंशन वितरण करने वाले अधिकारी

अधिकारी सरकारी खजाने /पेंशन पेमेंट मास्टर्स/ रक्षा पेंशन वितरण अधिकारी के माध्यम से पेंशन के ऊपर दावा कर सकते हैं । यदि वे चाहें, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से भी पेंशन निकाल सकते हैं । 09 जुलाई 05 से प्रभावी होते हुए, पेंशनभोगी अपनी पत्नी/पति के साथ पेंशन के संयुक्त खाते का संचालन कर सकते हैं ।

0313. उदाहरण

परिशिष्ट ज में दी गई निवृत्त पेंशन की गणना की प्रक्रिया दिखाता एक उदाहरण । पेंशन और उपदान की लगभग निकट राशि के लिए, अधिकारियों को एनपीओ की वेबसाइट https://www.navpay.gov.in Naval Pay Office (Indian Navy) : External website that opens in a new windowपर जाने का परामर्श दिया जाता है ।

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