यात्रा भत्ता की पात्रता-नाविक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या नाविकों और उनके परिवारों की यात्रा हमेशा 'वारंट' पर होती है?

हाँ। नाविकों और उनके परिवारों की सभी यात्रा स्थायी या अस्थायी ड्यूटी पर या छुट्टी पर नियम 47 टीआर के तहत हमेशा 'वारंट' पर होती हैं। नकद टीए नियम उन पर लागू नहीं होते हैं। अपवाद केवल वे हैं जहां नकदी टीए स्वीकार्य है

  • यदि किसी भी मामले में वारंट द्वारा सड़क यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए और वारंट जारी नहीं किया जा सकता है, तो स्वयं, सामान के लिए परिवहन के उचित साधनों द्वारा वास्तविक व्यय और सामान्य स्थानों के लिए दैनिक भत्ते की दर के बराबर भत्ता सामान्य नियमों के तहत यात्रा भत्ता तक सीमित का भुगतान किया जा सकता है। उन लोगों के मामले में जिन्हें आम तौर पर वारंट पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति, नियम 61 टीआर के तहत सड़क माइलेज तक सीमित होगी।
  • ऐसे अवसर पर जब वारंट पर सड़क यात्रा की जानी है, यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन पर यात्रा करता है, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकानुसार, वारंट के मूल्य को बदले में अनुमति दे सकता है बशर्ते कि सरकारी परिवहन उपलब्ध न हो और राज्य के लिए कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं है और यह भी कि सैन्य अधिकारियों द्वारा, कर्मियों के परिवहन के लिए, किए गए किसी भी समझौते की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
  • जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वारंट का उपयोग नहीं किया जाता है जिसे रेल द्वारा वारंट पर ड्यूटी यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है, तो नियंत्रक अधिकारी द्वारा वारंट के मूल्य की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि व्यक्ति ने विहित यात्रा की विधि पर व्यय किया हो और इस प्रकार राज्य को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है।

(नियम 47 टीआर)

'परिवार' शब्द की परिभाषा क्या है?

"परिवार" का मतलब है सेवा कर्मियों की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो सकता है और दो जीवित अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे जो पूरी तरह से सेवा कर्मियों पर निर्भर हैं चाहे वे सेवा कर्मियों के साथ रह रहे हों या नहीं। इसमें विवाहित बेटियां शामिल हैं जिन्हें तलाक दे दिया गया है, त्याग दिया गया है या उनके पतियों से अलग और सेवा कर्मियों के साथ रह रही हैं, और पूरी तरह से सेवा कर्मियों पर निर्भर है, माता-पिता और / या सौतेली मां जो सेवा कर्मियों के साथ रह रहे हैं और पूरी तरह उनपर निर्भर हैं, अविवाहित नाबालिग भाई साथ ही अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, अपने पति से अलग रह रहीं या विधवा बहनें जो सेवा कर्मियों के साथ रह रही हों और पूरी तरह से उनपर निर्भर हों, बशर्ते उनके माता-पिता या तो जीवित न हों या स्वयं सेवा कर्मियों पर पूरी तरह से निर्भर हों। "नाबालिग" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी उम्र अठारह वर्ष पूरी न हुई हो।

नोट: परिवार का एक सदस्य जिसकी पेंशन समेत सभी स्रोतों से आय, पेंशन में अस्थायी वृद्धि, लेकिन पेंशन या स्टाईपेंड इत्यादि पर महंगाई राहत को छोड़कर 1500/ - रुपये मासिक से अधिक नहीं है, सेवा कर्मियों पर पूरी तरह से निर्भर माना जाता है।

(नियम 2TR और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 12647/Q Mov C/2610/D(Mov)/98 दिनांक 11 सितम्बर 98)

यात्रा के उद्देश्य के लिए नाविकों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

टीए के प्रयोजन के लिए, नाविक निम्नलिखित ग्रेडों में विभाजित हैं

  • एमसीपीओ I और II और सीपीओ सेकेंड ग्रेड
  • पीओ और एलएस थर्ड ग्रेड
  • एसईए 1 और नीचे फोर्थ ग्रेड

(नियम 11 टीआर)

नाविक किस श्रेणी की रेल सुविधाओं के हकदार हैं?

आम तौर पर नाविक वारंट पर यात्रा करने के हकदार होते हैं। वारंट पर यात्रा के लिए, नाविकों के अधिकार इस प्रकार है

सीट / स्लीपर के लिए विधिवत अधिकृत यात्रा के लिए आरक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति स्लीपर क्लास में ट्रेन द्वारा यात्रा करने वाले सभी कर्मियों के लिए स्वीकार्य है।

(नियम 43 और एल 57 टीआर और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 12630/Q Mov C/3198/D(MOV)/98 दिनांक 28 अक्टूबर 98)

  • एमसीपीओ I और II और सीपीओ II-AC 2-टियर स्लीपर
  • पीओएस - III ए / सी
  • एलएस, एसईए I और नीचे: - सेकंड स्लीपर
क्या नाविक और उनके परिवार आईएएफटी 1720-ए का उपयोग कर किसी भी दूरी सीमा के बिना मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं?

Yes हां (नियम 183 टीआर)

नाविकों के परिवारों को कैसे वर्गीकृत किया गया है?

टीए के प्रयोजन के लिए, सदस्य परिवार के मुखिया के समान ग्रेड में होते हैं।

(नियम 13 टीआर)

क्या नाविक ड्यूटी पर यात्रा करते समय सड़क से यात्रा भत्ता के हकदार हैं?

जब एमसीपीओ और सीपीओ सैनिकों के साथ नहीं होते हैं तो सरकारी परिवहन पर यदि उपलब्ध है मुफ्त परिवहन या सड़क वारंट पर यदि अनुबंध प्रणाली मौजूद है के लिए हकदार हैं।

एमसीपीओ और सीपीओ के आलावा अन्य नाविकों को आम तौर पर मार्च करना आवश्यक होता हैं। हालांकि, उन्हें मुफ्त परिवहन प्रदान किया जा सकता है

  • इस्टैब्लिशमेंट के सीओ या कार्यालय के स्थानीय प्रमुख या विभाग के द्वारा, अकेले या पार्टी में 20 से अनधिक संख्या में ड्यूटी पर यात्रा करते समय या जब एक चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करता है कि वे मार्च करने में असमर्थ हैं।
  • स्टेशन पर मौजूद वरिष्ठ नौसेना अधिकारी द्वारा 20 से अधिक संख्या में पार्टी में आगे बढ़ते समय उन्हें दूरी सीमा के किसी भी प्रतिबंध के बिना मुफ्त सरकारी परिवहन प्रदान किया जाएगा

नोट:

  • जबतक सरकारी परिवहन उपलब्ध नहीं होता जिसके होने की स्थिति में इसे हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा, वारंट पर परिवहन प्रदान किया जाएगा।
  • उन सड़कों पर जिन पर सेवा कर्मियों के परिवहन के लिए कोई अनुबंध नहीं है, भारत सरकार के एमओडी पत्र संख्या 12630/Q Mov C/3198/D(Mov)/98 दिनांक 28 अक्टूबर 98 के द्वारा संशोधित नियम 61 टीआर के अनुसार रोड माइलेज तक सीमित वास्तविक खर्च स्वीकार्य होगा

(नियम 70 टीआर)

एक नाविक के संक्रमण अवस्था में होने पर उसकी पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है?

ग्रेड में एक पद से दूसरे रैंक में संक्रमण में होने वाला एक नाविक दोनों पदों में से निचले पद के भत्ते का हकदार होगा।

पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ पदावनत या पदोन्नति पर टीए की हकदारी क्या है?

एक नाविक का टीए जिसे पदोन्नत किया जाता है / बढ़ी हुई दर से भुगतान दिया जाता है (सामान्य वृद्धि सहित) / पूर्वप्रभावी प्रभाव के साथ वापस लाए जाने पर पदोन्नति / भुगतान दर में वृद्धि (वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान की तारीख / वापस लिए जाने की तारीख और जिस पर इसे अधिसूचित किया गया है, के बीच आने वाली अवधि के संबंध में संशोधित नहीं किया जाना चाहिए सिवाय उसके जब अधिसूचना कर्तव्यों में बदलाव प्रभावी करती है। ऐसे नाविक का परिवार नाविक को अनुमत ग्रेड के टीए का हकदार होगा।

(नियम 14 टीआर)

स्थानीय यात्रा कैसे परिभाषित की जाती है?

स्थानीय यात्रा को शहरी समूह नगर पालिका जिसमें सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय स्थित है, आदि की सीमाओं के भीतर 8 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा के रूप में वर्णित किया गया है।

नोट: वाक्यांश "स्थानीय यात्रा" को नगरपालिका सीमा या शहर के अन्दर यात्रा के रूप में माना जाएगा जिसमें ड्यूटी पॉइंट स्थित है। इसमें उपनगरीय या अन्य नगर पालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों या कसबे या शहर के नगर पालिका निगम से जुड़े कैंटोनमेंट की सीमाओं के भीतर किए गए यात्रा शामिल होंगी, जिसमें ड्यूटी पॉइंट स्थित है।

उदाहरण: चूंकि फरीदाबाद नगर पालिका दिल्ली की नगर पालिका से जुड़ी हुई है, इसलिए फरीदाबाद नगर पालिका और दिल्ली की नगर पालिका के बीच यात्रा को स्थानीय यात्रा के रूप में माना जाना चाहिए।

(टीआर - 114)

क्या रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतानित सेवा कर्मियों / नागरिकों के मृत शरीर के साथ नाविक हवाई यात्रा कर सकते हैं?

हां, परिवार के किसी सदस्य के उपलब्ध न होने पर, हवाई जहाज से, मृत्यु के स्थान से अंतिम संस्कार स्थान या मृतक के घर तक, यात्रा किया जा सकता है। हालांकि, वापसी यात्रा रेलगाड़ी / सड़क / स्टीमर द्वारा हकदार श्रेणी में की जाएगी।

(रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 12011/Q Mov C/2794/ D(Mov)/95 दिनांक 20 अक्टूबर 95)

पूर्वोक्त मामले में अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन हैं?

परिशिष्ट I, ट्रैवल रेगुलेशन (1991 संस्करण) में उल्लिखित अधिकारी

(रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 12011/Q Mov C/2794/D (Mov)/95 दिनांक 20 अक्टूबर 95)

क्या एक नाविक के एकल आश्रित माता-पिता पास और एएमए सुविधाओं को स्थानांतरित करने के हकदार हैं?

हां, कुछ शर्तों के अधीन।

(रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 32033/PCI Q Mov C/2189/D(Mov)/95 दिनांक 28 अगस्त 95)

ड्यूटी के दौरान / छुट्टी के लिए यात्रा करते समय वारंट / सीवी आदि पर, एसी 3 टियर स्लीपर क्लास में यात्रा कौन कर सकता है?

प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के हकदार सभी सेवा कर्मियों को एसी 3 टियर स्लीपर क्लास में यात्रा करने के लिए अधिकृत हैं।

(रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 32020/Q Mov C/1446/ D(Mov)/95 दिनांक 07 जनवरी 95)

क्या मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में तैनात नाविकों के परिवार इलाज के लिए कलकत्ता की हवाई यात्रा का लाभ उठा सकते हैं?

हां, बशर्ते अस्पताल के ओसी / एमओ-इन-चार्ज प्रमाणित करते हैं कि यात्रा वास्तव में जरूरी थी।

(रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 32018/Q Mov C/4247/D(Mov)/93 दिनांक 04 जनवरी 93)

किस परिस्थितियों में नाविक को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है? अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन हैं?
  • जब प्रमुख उड़ान दुर्घटनाओं की जांच हेतु बोर्ड आफ इन्क्वायरी में भाग लेने के लिए नाविकों को दुर्घटना स्थल पर लाया जाता है।
  • जब वे उभरती स्थिति में विमान की डिलीवरी लेने के लिए यात्रा करते हैं तो नौका पायलटों के रूप में लड़ाकू विमानों तक यात्रा के लिए एयरक्रू डिटेल्ड। उपरोक्त यात्राओं को विशेष रूप से संबंधित कमान के एफओसी-इन-चीफ और एनएचक्यू में पीएसओ द्वारा, जैसा मामला हो, अनुमोदित किया जाएगा।

(रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या PT/2758/NHQ/5621/D(Mov)/ दिनांक 01 जनवरी 91)

घर पर छुट्टी मनाने के लिए विदेश से भारत में हवाई यात्रा करने वाला नाविक अपने घर के शहर के नजदीक के हवाई अड्डे से भारत में स्थित 'अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे' तक घरेलू उड़ानों के किराए / आपातकालीन किराए का लाभ उठा सकता है?

हां, बशर्ते यह सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय देनदारियां न डाले।

(TR-272)

क्या नाविक अस्थायी ड्यूटी पर स्थानीय रेल यात्रा किराया के नकद प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं?

Yes हां (रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या. Air HQ/24126/350/6352/ D(Mov) दिनांक 12 दिसंबर 89)

क्या नाविक अपने घर से कार्यस्थल की यात्रा के लिए वाहन भत्ता के हकदार हैं?

निवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के लिए व्यय को कवर करने के लिए परिवहन भत्ता शुरू किया गया है। यह शहरों और रैंक की श्रेणी पर निर्भर करता है। जो नीचे दिए गए हैं

  • एमसीपीओ I और II और सीपीओ 400 (A1 & A क्लास सिटीज)
  • 200 (अन्य स्थान)
  • पीओ और एलएस एसईएI और इससे नीचे 100/75

(नियम भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 12630/TPT.A/ Q Mov C/208/D(Mov)/98 दिनांक 20 फरवरी 98)

स्वयं और परिवारों के लिए स्थायी ड्यूटी पर यात्रा के लिए कितना टीए स्वीकार्य है?

रेल द्वारा यात्रा के लिए

  • पुराने से नए ड्यूटी स्टेशन तक स्वयं के वाहन की सुविधा श्रेणी के वारंट जिसका पात्र है, पर होगा। (नियम 70 (i) टीआर)
  • पुराने से नए ड्यूटी स्टेशन तक फैमिली यात्रा सुविधा बशर्ते कि नाविक के पास पुराने स्टेशन पर विवाहित के रूप में अधिकृत हुआ है और उसे आवंटित सरकारी आवास में रह रहा है या दोनों तरफ से या उसके परिवार के क्वार्टर के बदले मुआवजा प्राप्त करता है उसे नए ड्यूटी स्टेशन पर रहने की अनुमति दी जाएगी। (नियम 70 (ii) टीआर)

रेलवे से न जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क से यात्रा के लिए

  • स्वयं: उपरोक्त के समान।.
  • परिवार: सरकारी परिवहन उपलब्ध होने पर निःशुल्क परिवहन या सड़क वारंट पर यदि अनुबंध प्रणाली मौजूद है। जब ये दोनों उपलब्ध नहीं होते हैं, तो एक माइलेज यदि दो सदस्य व्यक्ति के साथ हैं तथा एक और माइलेज, यदि दो से अधिक सदस्य उसके साथ जाते हैं, तो नियम 61 टीआर में दिए गए दरों पर, जैसा की वह, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 12630/Q Mov C/3198/D(Mov)/98 दिनांक 28 अक्टूबर 98 द्वारा संशोधित किया गया है।
यात्रा फार्म के खोने पर क्या कदम उठाने होंगे?

किसी भी यात्रा फार्म के खोने की स्थिति में, जारी करने वाला प्राधिकारी रेलवे राजपत्र में खोने के बारे में नोटिस प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ, नीचे उल्लिखित सहित, उस क्षेत्र में सभी रेलवे अधिकारियों को तुरंत सूचित करेगा।

  • सम्बंधित रेलवे के मुख्य व्यावसायिक अधीक्षक।
  • स्थानीय स्टेशन के स्टेशन मास्टर जहां फार्म खोया है।
  • संबंधित रेलवे का मुख्यालय।
  • सीडीए (एन), मुंबई और सीए (एफआईएस), कलकत्ता को खोने की रिपोर्ट करें।

चूंकि फॉर्मों के खोने का रेलवे राजपत्र में अधिसूचना उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करने के लिए होती है, इसलिए रेलवे अथॉरिटी के साथ इस मामले को लगातार आगे बढ़ाना फार्म जारी करने वाले प्राधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिसूचना जारी करने में कोई अनुचित देरी न हो।

फॉर्मों का खोना कर्तव्य में लापरवाही ठहराया जाएगा और 'नौसेना के वित्तीय विनियम' के तहत 'सार्वजनिक धन' के नुकसान के रूप में माना जाएगा और सामान्य स्टाफ चैनलों के माध्यम से नौसेना मुख्यालय को सूचित किया जाएगा। मामले का स्टेटमेंट जहाज / एस्टाब्लिश्मेंट द्वारा तैयार किया जाएगा और टिप्पणियों / सिफारिशों के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार यदि बोर्ड ऑफ़ इन्क्वारी द्वारा कार्यवाही शुरू की गई हो तो उसकी प्रति के साथ संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण को भेजा जाएगा। प्रशासनिक प्राधिकरण सीए (एफआईएस), कलकत्ता / सीडीए (नौसेना), मुंबई से लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

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