कल्याण
अनुकम्पा नियुक्ति की योजना
चयन के लिए आपेक्षिक योग्यता बिंदु व संशोधित प्रक्रिया
पारिवारिक पेंशन (डीए और भत्तों को छोड़कर मूल)
क्रम संख्या | विवरण | व्यक्ति |
---|---|---|
1 | Rs 1300 तक | 20 |
2 | 1301-1500 | 18 |
3 | 1501-1700 | 16 |
4 | 1701-1900 | 14 |
5 | 1901-2100 | 12 |
6 | 2101-2300 | 10 |
7 | 2301-2500 | 8 |
8 | Rs 2500 से अधिक | 6 |
सेवांत लाभ
क्रम संख्या | विवरण | व्यक्ति |
---|---|---|
1 | Rs 100000 तक | 10 |
23 | 100001-120000 | 9 |
4 | 120001-140000 | 8 |
5 | 140001-160000 | 7 |
6 | 160001-180000 | 6 |
7 | 180001-200000 | 5 |
8 | 200001-220000 | 4 |
9 | 220001-240000 | 3 |
10 | 240001-260000 | 2 |
11 | 260001-300000 | 1 |
12 | Rs 300000 से अधिक | Nil |
कमाऊ सदस्य//सदस्यों की मासिक आय और संपत्ति से आय। (इसमें मृत्यु/एमबीओ/सरकारी कर्मचारी के गायब होने के चलते परिवार की मासिक पेंशन/पेंशन शामिल नहीं है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों (अलग रह रहे कमाऊ सदस्यों सहित) की अन्य पेंशन, आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए)
क्रम संख्या | विवरण | व्यक्ति |
---|---|---|
1 | No income | 5 |
2 | Rs 1000 or less | 4 |
3 | Rs 1001 to 2000 | 3 |
4 | Rs 2001 to 3000 | 2 |
5 | Rs 3001 to 4000 | 1 |
6 | Rs 4001 and above | Nil |
चल/अचल संपत्ति (नवीनतम बाज़ार मूल्य रुपए में)
क्रम संख्या | विवरण | व्यक्ति |
---|---|---|
1 | Nil | 10 |
2 | Upto 50000 | 8 |
3 | 50001-100000 | 6 |
4 | 100001-200000 | 3 |
5 | 200001 and above | 1 |
आश्रितों की संख्या
क्रम संख्या | विवरण | व्यक्ति |
---|---|---|
1 | 3 and above | 15 |
2 | 2 | 10 |
3 | 1 | 5 |
अविवाहित बेटियों की संख्या
क्रम संख्या | विवरण | व्यक्ति |
---|---|---|
1 | 3 and above | 15 |
2 | 2 | 10 |
3 | 1 | 5 |
4 | None | 0 |
नाबालिग बच्चों की संख्या
क्रम संख्या | विवरण | व्यक्ति |
---|---|---|
1 | 3 and above | 15 |
2 | 2 | 10 |
3 | 1 | 5 |
4 | None | 0 |
शेष सेवा
क्रम संख्या | विवरण | व्यक्ति |
---|---|---|
1 | 0-5 years | 2 |
2 | Over 5 & upto 10 years | 4 |
3 | Over 10 & upto 15 years | 6 |
4 | Over 15 & upto 20 years | 8 |
5 | Over 20 years | 10 |
- इस योजना का उद्देश्य हार्नेस में मरने या चिकित्सा कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार (इस प्रकार उसका परिवार दरिद्र और आजीविका के साधन से वंचित रह जाएगा) के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का अनुदान देना है, जिससे उस संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को धन की कमी से राहत दी जा सके और आपात स्थिति से उबरने में सहायता की जा सके। अनुकम्पा नियुक्तियां ग्रुप सी या ग्रुप डी के किसी भी पद में सीधी भर्ती वाले कोटे में आने वाली अधिकतम 5% रिक्तियों के लिए की जा सकती हैं।
- डीओपीएंडटी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अनुपालन करने के लिए एक औपचारिक पद्धति और समय सीमा निर्धारित की है। अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची हेतु।
- अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार करते हुए, नीचे बताए अनुसार तुलनात्मक रूप से संतुलित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए विभिन्न मानदंडों से संबंधित 100 अंक वाले पैमाने के आधार पर भारांक आवंटित कर मामलों की योग्यता का निर्धारण किया जाना है।
- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुरोध पर विचार करने वाली समिति (बोर्ड अधिकारी) को इस प्रकार की नियुक्ति के लिए रिक्ति की उपलब्धता के संबंध में स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा केवल योग्य मामलों में करनी चाहिए और केवल तभी यदि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियत रिक्ति एक वर्ष के भीतर उपलब्ध हो, वो भी इस उद्देश्य के लिए नियत 5% सीमा के भीतर।