रियायत प्रमाण पत्र - विकलांग व्यक्ति
परिशिष्ट 'क'
{नियम 101 देखें क्रम संख्या 9(1) और (2)}
रियायत प्रमाणपत्र
जारीकर्ता चिकित्सक/व्यक्ति द्वारा यथावत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं/Person
पूरी तरह से नेत्रहीन व्यक्तियों को रेल रियायत का अनुदान प्रदान करने वाले फॉर्म का उपयोग पंजीकृत चिकित्सक/सरकारी चिकित्सक/सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय/भारत सरकार या राज्य सरकार से संबंधित समाज कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नेत्रहीन संस्थान प्रमुख द्वारा किया जाए।
प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती............................................................
जिनका विवरण नीचे प्रदान किया गया है, पूर्णरूप से नेत्रहीन हैं।
पूर्णरूप से नेत्रहीन व्यक्ति का विवरण:
(क) पता:....................................................
(ख) पिता/पति का नाम.........................................................
(ग) आयु:...............लिंग:............
(घ) हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठा:............................(नेत्रहीन व्यक्ति का निशान)
स्थान:............
तिथि:.........
(पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी चिकित्सक या समाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य सरकार से संबंधित समाज कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नेत्रहीन संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर)
सरकारी अस्पताल/क्लीनिक या संस्थान की स्पष्ट मुहर
प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सक/व्यक्ति का पूरा नाम और पंजीकृत संख्या वाली मुहर
प्रमाणपत्र:
1. ये प्रमाण पत्र केवल पूरी तरह से नेत्रहीन व्यक्तियों को जारी किया जाना चाहिए। इस तस्वीर पर प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सक/व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से हस्ताक्षर और मुद्रांकित किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षर और मुहर आंशिक रूप से तस्वीर पर और आंशिक रूप से प्रमाणपत्र पर दिखाई देता हो।
2. ये प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए वैध होता है। प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि की समाप्ति के बाद, व्यक्ति के लिए ताज़ा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रमाणपत्र की फोटोस्टेट कॉपी रियायती टिकट खरीदने के समय और यात्रा के दौरान मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए,
(फॉर्म में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं है।)