ओआरओपी का क्रियान्वयन

ओआरओपी का क्रियान्वयन

सरकार, दिनांक 07 नवंबर 15 और 03 फरवरी 16 की अधिसूचना देखें, ने ओआरओपी योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित पेंशनों के साथ-साथ आदेश प्रख्यापित किए हैं। विस्तृत तौर-तरीकों को भी प्रख्यापित किया गया है; पीसीडीए (पेंशन), इलाहाबाद सर्कुलर संख्या 555 दिनांक 04 फरवरी 16 देखें।

सचिव/ भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान, सैन्य सेवाओं और मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्त सैनिक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा ओआरओपी तालिकाओं के ऊपर मुख्य अनिमियताओं (आरंभिक जांच पर नोट किया गया) पर प्रकाश डाला गया। तदनुसार, पेंशन वितरण प्राधिकारियों (पीडीए) को आधार कार्ड के प्रयोग से "बायो मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली", बैंक में भौतिक उपस्थिति, या https://jeevanpramaan.gov.in/ Jeevan Praman : External website that opens in a new windowके प्रयोग से उपस्थिति, जहाँ लागू हो, के माध्यम से पेंशनभोगी की जांच के पश्चात् 31 मार्च 16 तक पुनरीक्षित पेंशन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, ये भी अनुरोध किया जाता है कि सेवानिवृत्त सैनिक अपने पीडीए के साथ पुष्टि करें कि उनके संबंधित पीपीओ सभी मामलों में पूरे हों। यदि कोई डेटा अपूर्ण हो, तो उसकी सूचना नौसेना पेंशन कार्यालय (एनएवीपीईएन) को दी जाए जिससे कि संबंधित प्राधिकारी पीपीओ में अद्यतन के लिए उचित कार्यवाही आरंभ कर सकें।

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